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आंबेडकर के जश्न के मौके पर दलितों के आंसू

यह बात आंखें खोल देने वाली थी कि भीम यात्रा में एक भी ‘आंबेडकरी’ इसके आसपास नहीं देखा गया जबकि इसके एक प्रेरक प्रतीक के रूप में अंबेडकर की प्रभावशाली मौजूदगी वहां थी। सभी उल्लेखनीय प्रगतिशील व्यक्तियों ने गरीब सफाईकर्मियों के संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन स्वयं भूअंबेडकरी ही वो खास लोग थे जो वहां से नदारद थे

bhimyatraजिस वक्त दुनिया बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती के धूम-धड़ाके से भरे उत्सव के लिए तैयार हो रही थी, उन्हीं दिनों सफाईकर्मी कहे जाने वाले दलितों का एक तबका राजधानी में जमा, हुआ ताकि वो भारत में आजादी के सात दशकों के बाद भी और आंबेडकर के गुजरने के छह दशकों के बाद भी दलितों की बेचैन कर देने वाली हकीकत दिखा सके। भीम यात्रा कहे जाने वाले उनके जुलूस ने 125 दिनों में 35,000 किमी का सफर तय किया था, जो असम में डिब्रूगढ़ से शुरू हुआ और करीब 500 जिलों और 30 राज्यों से होते हुए 13 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर खत्म हुआ। उन्हें इस अमानवीय काम से मुक्ति दिलाने के संघर्ष की रहनुमाई कर रहे सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) के बैनर तले निकाले गए जुलूस में दर्द भरे तरीके से वे पुकार रहे थे ‘हमारी जान मत लो’। ऐसा कहते हुए वे हर साल होने वाली 22000 सफाई कर्मियों की गुमनाम मौतों का हवाला दे रहे थे (आखिरकार भाजपा के सांसद तरुण विजय ने राज्य सभा में अभी पिछले महीने ही इसे कबूल किया है)। यह तादाद 1990 से लेकर 17 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हथियार बंद संघर्ष से लड़ते हुए मारे जाने वाले सभी सैनिकों, पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की सुर्खियों में होने वाली मौतों से 4-5 गुना ज्यादा है! अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं के साथ, रुंधे हुए गले से अनेक बच्चों ने इसकी खौफनाक कहानियां सुनाई कि कैसे उनके परिवारवाले इस नुकसान देह प्रथा के शिकार होते हैं।

इसने विरोधाभासों की इस धरती पर एक निहायत ही बड़ा विरोधाभास पेश किया कि जब आंबेडकर को एक महा-प्रतीक की हैसियत में उठाया जा रहा था, अवाम के उस हिस्से को अपनी बुनियादी जिंदगी के लिए फरियाद करनी पड़ रही थी, जिसके लिए आंबेडकर जिए और लड़ाई लड़ी।

बेपनाह दोमुंहापन

भारत के संविधान ने छुआछूत का अंत कर दिया, लेकिन उन स्थितियों के लिए उसने कुछ नहीं किया जो छुआछूत को पैदा करती थीं। यहां ऐसे लोग थे जो न सिर्फ सवर्ण हिंदुओं के लिए, बल्कि दूसरी दलित जातियों के लिए भी अछूत होने की वजह से छूने योग्य नहीं थे। इस मामले पर अपने रूढ़िवादी विचारों के बावजूद गांधी ने वाजिब ही भंगी (सफाई के काम से पहचानी जाने वाली जाति) को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना और इस मुद्दे को उठाने के लिए खुद को एक भंगी के रूप में पेश किया। वे उनके लिए अपने प्यार को जाहिर करने के लिए भंगी कॉलोनी में रहे। इसलिए गांधी के नाम की कसमें खाने वाले राज्य के लिए जरूरी था कि वो इस अमानवीय काम को गैरकानूनी करार दे और इसमें लगे लोगों की बहाली को अपनी प्राथमिकताओं में ऊपर रखे। लेकिन इसकी जगह इसने इस मुद्दे को टाल देना पसंद किया, जिसके लिए इसने समितियों और आयोगों के गठन की अपनी आजमाई हुई तरकीब की मदद ली। इससे पता लगता है इस मुद्दे को लेकर राज्य के सरोकार क्या हैं और इसी के साथ-साथ किस तरह ये पूरे 46 बरस इससे निबटने से बचती रही।

खेल 1949 में ही शुरू हो गया था और अब भी जारी है। तब की बंबई सरकार ने 1949 में वी.एन. बर्वे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको ‘स्कैवेंजर्स लिविंग कंडिशन्स इन्क्वायरी कमेटी’ के नाम से जाना जाता था। इसे सफाईकर्मियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन और पड़ताल करना था और उनके काम की मौजूदा स्थितियों को बेहतर करने के रास्ते और साधनों के सुझाव देने थे। समिति ने 1952 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1955 में गृह मंत्रालय ने इस समिति की मुख्य सिफारिशों की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को यह गुजारिश करते हुए भेजी कि वे इन सिफारिशों को अपनाएं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1957 में, गृह मंत्रालय ने खुद एन.आर.मल्कानी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की ताकि मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक योजना तैयार की जा सके। समिति ने 1960 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी सिफारिशों में से एक में यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिल कर चरणबद्ध योजना बनानी होगी ताकि इस प्रथा को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही खत्म किया जा सके। यह सुझाव अपनी मौत मर गया और 1965 में सरकार ने सफाईकर्मियों की जजमानी के खात्मे के सवाल की जांच-पड़ताल करने के लिए एक और समिति नियुक्त की। अपनी रिपोर्ट में समिति ने अपनी सिफारिशों में जजमानी के उस ढांचे को खत्म करने को कहा जिसमें नगर निगम से अलग निजी शौचालयों की सफाई सफाईकर्मियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती रहती थी। यह सिफारिश भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 1968-69 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सफाईकर्मियों के कामकाज, सेवाओं और जीवन स्थितियों के नियमन के लिए व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की। गांधी जन्मशती वर्ष (1969) के दौरान सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलने की एक विशेष योजना शुरू की गई, लेकिन यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने पायलट स्टेज में ही नाकाम रही और इसलिए छठी योजना के दौरान इसे छोड़ दिया गया। 1980 में गृह मंत्रालय ने सूखे शौचालयों को बंद गड्ढों वाले सेनिटरी शौचालयों में बदलने और काम से छुटकारा पाए सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों की चुने हुए शहरों में सम्मानजनक पेशों में बहाली की एक योजना शुरू की। 1985 में योजना को गृह मंत्रालय से कल्याण मंत्रालय के हाथों में दे दिया गया। 1991 में योजना आयोगन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया; शहरी विकास और ग्रामीण विकास के मंत्रालयों को सूखे शौचालयों को बदलने का जिम्मा दिया गया और कल्याण मंत्रालय (मई 1999 में इस मंत्रालय का नाम बदल कर सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय कर दिया गया) को सफाईकर्मियों की बहाली का जिम्मेदार बनाया गया। 1992 में कल्याण मंत्रालय ने सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह थोड़ा सा ब्योरा ही मैला साफ करने के इस घिनौने मुद्दे पर राज्य के दोमुंहेपन को उजागर करने के लिए काफी है।

आपराधिक अनदेखी

bhimyatra2जैसा कि देखा जा सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 17, 21 और 23 को मैला साफ करने की प्रथा को रोकने के संदर्भ में लिया जा सकता है। मिसाल के लिए अनुच्छेद 17 को अमल में लाने के लिए लागू की गई नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पहले इसे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता था) की धाराएं 7ए और 15ए सफाईकर्मियों को मुक्ति के प्रावधान मुहैया कराती हैं और जो लोग मैला साफ करने प्रथा को जारी रखे हुए हों, उनके लिए सजा का भी प्रावधान था। इस तरह यह दलील दी जा सकती है कि इम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 की जरूरत नहीं थी। इस अधिनियम पर 5 जून, 1993 को राष्ट्रपति की मुहर लगी लेकिन यह भारत के राजपत्र (गजट) में 1997 तक प्रकाशित नहीं हो पाया और 2000 तक किसी भी राज्य ने इसकी घोषणा नहीं की थी।  सरकार के लगातार बने हुए नाकारेपन से आक्रोशित एसकेए ने, जिसे सफाईकर्मियों के बच्चों ने 1994 में शुरू किया था, नागरिक समाज के छह दूसरे संगठनों और सफाईकर्मियों के समुदाय के सात व्यक्तियों के साथ मिल कर दिसंबर 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें दिशा निर्देशों और सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई। एसकेए तो विभिन्न राज्य सरकारों के नकारने वाले रुख का मुकाबला 12 बरसों की लड़ाई के दौरान भारी मात्रा में आंकड़ों के साथ करना पड़ा, जिसके बाद आखिर में उसे 27 मार्च 2014 को सर्वोच्च न्यायालय से एक सहानुभूति से भरा फैसला हासिल हुआ।

अदालत ने बाकी बातों के अलावा सरकार को इस बात के निर्देश दिए कि 1993 से सफाई (सीवर की सफाई समेत) के दौरानहुई हरेक मौत पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भीम यात्रा के दौरान 1268 ऐसी मौतें दर्ज की गई थीं, जिसमें से सिर्फ 18 को ही मुआवजा मिला था। एक साल पहले सरकार ने एक और अधिनियम में इजाफा किया, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 [प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देअर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013]। लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। जहां राज्य सरकारें 1993 अधिनियम की घोषणा के बाद इस प्रथा के वजूद से ही इन्कार करती रही हैं, 2011 की जनगणना में भारत भर में 794,000 मामले पाए गए हैं।  इस कानून के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता सरकार के अपने ही विभाग हैं। मिसाल के लिए भारतीय रेल में ऐसे डिब्बे हैं जिनके शौचालयों से मल इसकी पटरियों पर गिरता है, जिसको अनगिनत सफाईकर्मियों द्वारा साफ किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आडंबरपूर्ण तरीके से अपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को 2019 तक मैला ढोने वालों से मुक्त करन देने की घोषणा तो की है, और वे भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क लाने की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वे इसका कोई समय नहीं बता पाए हैं कि रेलवे कब तक अपने मौजूदा शौचालयों को बदल कर उनकी जगह जैव-शौचालय लाएगा।

यह बेपरवाही क्यों?

केंद्र सरकार के बयान में उनकी राजनीतिक इच्छा की कमी को साफ देखा जा सकता है, जो उन्होंने 19 अप्रैल को बजाहिर ‘एसकेए’ की भीम यात्रा के जवाब में जारी किया है कि चूंकि वे राज्यों से आंकड़े नहीं जुटा पाए हैं, इसलिए वे किसी एजेंसी के जरिए देश भर में मैला साफ किए जाने की घटनाओं का सीधा सर्वेक्षण कराएंगे। इसका अंदाजा लगाने के लिए समझदार होना भी जरूरी नहीं है कि यह सर्वेक्षण संघर्षरत सफाई कर्मचारियों को थका देने के लिए सरकार को एक और दशक की तोहफे में दे देगा। लेकिन आखिर एक ऐसी सरकार अपने इस हमेशा से चले Bhim-yatra3आ रहे शर्म के साथ जीना क्यों चाहती है, जो दुनिया भर के मामलों में एक नेतृत्वकारी भूमिका हासिल करने के सपने देख रही है? जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। भारत में राजनीतिक इच्छा की बुनियाद में चुनावी गुणा-भाग होता है। सफाईकर्मियों का छोटा सा समुदाय निराशाजनक रूप से बिखरा हुआ है, वे हरेक जगह घेरे में बंद हैं। वे सिर्फ व्यापक समाज से ही नहीं बल्कि दलित समुदाय से भी अलग थलग हैं। अपने आप में यह समुदाय किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी हिसाब-किताब के लिहाज से गैरअहम है। शासक वर्गों के लिए मुश्किल सिर्फ एक ही है और वो ये है कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, जैसे कि शुरुआती सुधारकों के लिए छुआछूत हुआ करती थी। छुआछूत की तरह, मैला साफ करने की प्रथा सामंती संस्कृति से बंधी हुई है, जिसको छेड़ने का मतलब बहुसंख्यक समुदाय की नाराजगी को मोल लेना है। चूंकि ये छुआछूत के खात्मे के साथ हो चुका है, यह मैला साफ करने की प्रथा के खात्मे के साथ भी हो सकता है, जो असल में छुआछूत का ही सबसे गंभीर चेहरा है! बेहतर यही है कि उन्हें वक्त के भरोसे रख कर थका दिया जाए और साथ में एक चुनावी झुनझुना भी दे दिया जाए ताकि इस मुद्दे के साथ खेलना मुमकिन रहे।

इस तरह जहां इस समस्या पर शासक वर्ग के रुख को समझना आसान है, वहीं मैला साफ करने वाले कर्मचारियों के प्रति दलित आंदोलन की बेपरवाही कहीं ज्यादा उलझन में डालने वाली है। मुख्यधारा के दलित आंदोलन ने कभी भी उतनी गंभीरता से मैला साफ करने के मुद्दे को नहीं उठाया, जितनी गंभीरता की मांग यह करता है। दलित आंदोलन की बुनियादी रणनीति प्रतिनिधित्व की रही है। इसलिए बाबासाहेब आंबेडकर ने राजनीति में आरक्षण को हासिल किया और इसके बाद इसे सार्वजनिक रोजगार में भी लागू किया (क्योंकि रोजगार के लिए शिक्षा पूर्वशर्त है)। उन्होंने उम्मीद की थी कि दलित राजनेता दलित जनता के राजनीतिक हितों की हिफाजत करेंगे और नौकरशाही में दाखिल होनेवाले ऊंची शिक्षा पाए दलित उनके लिए एक बचाव की ढाल का काम करेंगे। इस तरह, दलित जनता की भौतिक समस्याओं से सीधे तौर पर नहीं निबटा गया। इसलिए आरक्षण दलित आंदोलन की अकेली चिंता बन गई जिसने मेहनत करनेवाले दलितों से जुड़े मुद्दों से दूरी बना ली। पिछले सात दशकों में दलितों में मध्य वर्ग की जो एक पतली सी परत वजूद में आई है, उसने सचमुच में खुद को दलित जनता से अलग कर लिया है और इसे अपनी एक सनक में तब्दील कर दिया है।

यह बात आंखें खोल देने वाली थी कि भीम यात्रा में एक भी ‘आंबेडकरी’ इसके आसपास नहीं देखा गया जबकि इसके एक प्रेरक प्रतीक के रूप में अंबेडकर की प्रभावशाली मौजूदगी वहां थी। सभी उल्लेखनीय प्रगतिशील व्यक्तियों ने गरीब सफाईकर्मियों के संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन स्वयं भूअंबेडकरी ही वो खास लोग थे जो वहां से नदारद थे।

(अनुवाद: रेयाज उल हक)

इकॉनमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली के मई, 2016 अंक से साभार

लेखक के बारे में

आनंद तेलतुंबड़े

आनंद तेलतुंबड़े व्यावसायिक प्रबंधक, लेखक, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता व राजनैतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने जनांदोलनों, विशेषकर वाम एवं दलित आंदोलनों, पर कई पुस्तकें लिखी हैं, (जिनका अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है) और वे इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं।

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