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दलित उत्पीड़न क़ानून का अति पिछड़ी कामगार जातियों तक विस्तार की मांग

महाराष्ट्र के कोपर्डी में एक लड़की से बलात्कार के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लोग सड़क पर हैं। उनकी कई मांगों में से एक मांग अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को ख़त्म करना भी है, इस आशय का बयान मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन इसे समाप्त करने की जगह इसके विस्तार की बात कर रहा है

kopardi-rape-protestपिछले 31 अगस्त को महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने यह कह कर हंगामा खड़ा कर दिया कि ‘अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनयम क़ानून (दलित उत्पीड़न क़ानून)’ को ख़त्म करने की मांग को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक प्रतिक्रिया से ऊपजी मांग है।’ दरअसल अहमदनगर जिले के कोपर्डी में 13 जुलाई को एक लड़की पर कथित सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या  किये जाने के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय लाखों की संख्या में सड़क पर उतर रहा है। महात्मा फुले, डा.आंबेडकर को केंद्र में रखकर किये जा रहे इस आंदोलन (शांति मोर्चा) की अन्य मांगों के साथ एक मांग है ‘अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनयम क़ानून (दलित उत्पीड़न क़ानून)’ को ख़त्म करना।

इस बीच महाराष्ट्र ओबीसी संगठन के अध्यक्ष प्राध्यापक श्रवण देवेरे ने बयान जारी करते हुए हालांकि इस क़ानून को ख़त्म किये जाने की जगह उसके विस्तार की मांग की है। श्रवण देवरे ने मांग की है कि इस क़ानून का विस्तार अतिपिछड़ी दस्तकार जातियों तक हो। श्रवण देवरे ने बयान जारी करते हुए कहा,’ गांवों में अतिपिछड़ी दस्तकार जातियों की स्थिति दयनीय है। उनके साथ जातीय भेदभाव उत्पीड़न ग्रामीण इलाकों का सच है। औद्योगीकरण के कारण उनका रोजगार भी समाप्त हो चुका है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण ग्रामीण सवर्ण उनका जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमान करते हैं।

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प्रोफ़ेसर श्रवण देवरे

देवरे के अनुसार, “डा. आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण सभी जातियां शिक्षित बनेंगी और जातीय द्वेष नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात शासक जातियां अपनी शाहू महाराज और सयाजी राव महाराज की पुरोगामी विरासत जारी रखेंगे, इस विश्वास के कारण बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान बनाते समय एट्रोसिटी एक्ट का उसमें समावेश नहीं किया, लेकिन शासक जातियों ने प्रत्यक्ष व्यवहार में बाब साहेब के विश्वास को तोड़ने का काम किया। जातीय अन्याय और अत्याचारों के बढ़ जाने पर 9 सितंबर 1989 को तत्कालीन प्रगतिशील प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दलित और आदिवासी जाति-जनजातियों की सुरक्षा के लिए जातीय अत्याचार विरोधी क़ानून के रूप में यह क़ानून लागू किया। आज वीपी सिंह प्रधानमंत्री होते तो इस क़ानून की सुरक्षा दस्तकार जातियों तक भी विस्तार पा जाती।“

 

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एफपी डेस्‍क

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