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पंजाब में ईशनिंदा पर सरकार की सख्ती, हो सकती है उम्रकैद

कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ईशनिंदा को लेकर एक सख्त कानून बनाने जा रही है। बीते 21 अगस्त 2018 को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। इसके मुताबिक दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा दी सजा सकेगी। यह सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लोगों को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एक खबर :

सामाजिक सद्भावना और सामाजिक न्याय के लिहाज से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दो एतिहासिक फैसले लिए हैं। एक, धार्मिक ग्रंथों की सार्वजनिक तौर पर बेअदबी करने वाले को उम्रकैद का प्रावधान और समाज में बराबरी और न्याय और समता मूलक समाज के लिए अनुसूचित जातियों के कर्मियों के लिए पदोन्नति में रिजर्वेशन।

स्वर्ण मंदिर परिसर में अपने परिजनों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह

कैबिनेट ने एससी कैटिगरी को पदोन्नति में ग्रुप-ए और बी के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप-सी और डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के पास हो जाने से भारतीय संविधान की धारा 16 (ए) के मुताबिक पदोन्नतियों में आरक्षण का लाभ 20 फरवरी, 2018 से अमल में लाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।

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लेखक के बारे में

कमल चंद्रवंशी

लेखक दिल्ली के एक प्रमुख मीडिया संस्थान में कार्यरत टीवी पत्रकार हैं।

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