उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के पात्र हैं और बैंकों को यह निर्देश दिया है कि श्रेणी-1 से लेकर श्रेणी-6 तक के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का कोटा निर्धारित किया जाये