यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पूर्ण वित्त पोषित, मानद विश्वविद्यालयों व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों को भेजे अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्ष्ण देने के लिए संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार आरक्षण नीति त्वरित गति से लागू करें