आईसीएसएसआर तीन तरह के फेलोशिप देता है। इसमें एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। परंतु ओबीसी के लिए नहीं। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की कानूनी बाध्यता है। फिर सवाल यह है कि वे कौन से अधिकारी हैं, जो इस तबके को आरक्षण नहीं दे कर सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं?