गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की