सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि कोई एससी-एसटी वर्ग का कोई सदस्य अपने गृह राज्य में ही एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण का हकदार है। पीठ की यह टिप्पणी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर एससी-एसटी एक्ट के अनुपालन पर भी पड़ सकता है। पढ़िए यह रिपोर्ट :
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