लेकिन बाध्य नहीं होंगी राज्य सरकारें
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 123वें संविधान संशोधन विधेयक पर 7 अगस्त 2018 को संसद की मुहर लग गयी। राज्यसभा ने इसे मतविभाजन के जरिये सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जबकि लोकसभा इसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे चुकी थी।

विधेयक पर मतविभाजन में इसके पक्ष में 156 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। सदन ने सरकार की ओर से लाये गये और लोकसभा द्वारा पारित संशोधन को 145 मतों से मंजूरी दी और इसके विरोध के कोई मत नहीं पड़ा। इससे पहले कुछ सदस्यों ने अपने संशोधनों को वापस ले लिया। विधेयक पर लगभग तीन घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह एससी-एसटी आयोगों की तर्ज पर काम करेगा। इसे वही शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे, जो एससी-एसटी आयोग को प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की कोई सिफारिश राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होगीं और इसका दायरा केंद्र सरकार तक सीमित होगा। उन्होंने कहा कि आयोग में एक महिला सदस्य की भी नियुक्ति की जाएगी, जिसकी व्यवस्था इसकी नियमावली में की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी सूची में नयी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की अंतिम शक्ति संसद में निहित रहेगी। आयोग इस संबंध में केवल सिफारिश करेगा।
(कॉपी एडिटर : एफपी डेस्क)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें