बीते 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला केरल के सबरीमाला मंदिर में उन महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध से जुड़ा था जिन्हें माहवारी होती है। यह प्रतिबंध मंदिर का संचालन करने वाली त्रावणकोण देवासवाम बोर्ड द्वारा लगायी गयी थी। इसके मुताबिक 10-50 वर्ष की महिलायें सबरीमाला मंदिर में भगवान अय्यप्पा का दर्शन नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रतिबंध खत्म हो गया है। यह फैसला कई मायनों में खास रहा। मसलन संविधान पीठ में शामिल पांच जजों में से चार ने प्रतिबंध खत्म किये जाने के पक्ष में फैसला सुनाया। ये सभी जज पुरुष थे। जिस एक जज ने प्रतिबंध को जायज ठहराया वह महिला हैं। उनका नाम न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा है। फैसला के ऐतिहासिक होने की एक और वजह यह कि संविधान पीठ ने भारतीय समाज में पुरुषों के वर्चस्व को संपोषित करने वाली हिंदू धर्म की मान्यताओं के विरोध में जाकर यह फैसला सुनाया।
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